त्योहारों में हथियारों का प्रदर्शन करने वाले हो जाए सावधान..हो सकती है बड़ी कार्यवाही..

(पटनासिटी/संवाददाता): सबका भला चाहने वाले मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम और उनके सेवक हनुमानजी की पूजा अर्चना के साथ आज हर जगह मनाई जाएगी रामनौमी.. इसमे कई संगठन अपने अपने क्षेत्र में जुलुस व शोभा यात्रा भी निकालते है.. पर इस बार 25 मार्च को होने वाली रामनौमी पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने विशेष अधिसूचना जारी कर हथियारों और भड़काऊ गानों पर रोक लगाने की बात कही है।

बिना लाइसेंस के नही निकाल सकते जुलुस या शोभा यात्रा..

राज्य सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये साफ किया गया है की हथियारों का प्रदर्शन एवं भड़काउ गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, इसकी अवलेहना करने वालो पर उचित कार्यवाही का अदेश सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी थानों को पहले ही दे दिया है।

विदित हो बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-66 की कंडिका -66 (2) तथा बिहार पुलिस हस्तक -1978 के नियम -23 एवं इसकी अनुसूची -47 प्रपत्र -10 में जुलूसों को विनियमित करने एवं जुलूसों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) का प्रावधान है।