हाइकोर्ट का बड़ा फैसला- पटना विश्‍वविद्यालय में समय पर होगा छात्र संघ चुनाव

पटना विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव पर रोक के लिए दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने राजनीति से प्रेरित बताया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि  याचिका राजनीति से प्रेरित है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई हफ्ते भर बाद होगी। उस तारीख तक विश्वविद्यालय के कुलपति हलफनामा दायर कर बताएं की एकेडमी कैलेंडर कैसे बना है।



यह आदेश न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अमर आजाद एवं अन्य छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कुछ छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र संघ के चुनाव को रोकवाने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी।

अदालत ने पटना विश्वविद्यालय को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि क्या चुनाव कराने से पहले एकेडमिक कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि निर्धारित की गई थी, अथवा नहीं। आज इस मामले पर पटना विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि तत्काल कैलेंडर संबंधी जानकारी नहीं हासिल हो पाई है।  यूनिवर्सिटी महाशिवरात्रि के कारण बंद है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

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