हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद, ‌‌~10 दस हजार अर्थदंड भी

मुजफ्फरपुर | सदरथाना के शेरपुर गांव में भूमि विवाद में हुई बिंदेश्वर महतो की हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुरुवार को एडीजे-2 प्रभाकर मिश्रा के कोर्ट ने दस हजार रुपए अर्थदंड भी दिया। सजा पाने वालों में मोहन महतो, लालदेव महतो, किशन महतो, मछिया देवी और मंजू देवी शामिल है। घटना 8 अप्रैल 2015 को घटी थी। मृतक बिंदेश्वर महतो की पत्नी नगीना देवी ने सदर थाने में प्राथमिकी में कहा था कि पड़ोसी मोहन महतो के घर की पिछली दीवार के पास उनकी जमीन है। मोहन महतो ने पूर्व में नाजायज ढंग से अपनी छत से 6 इंच छड़ निकाले हुए है। उसके पति अपनी जमीन पर 6 इंच और अधिक जगह छोड़ कर पिलर के लिए गड्ढा करवा रहे थे। तभी मोहन महतो, लालदेव महतो, किशन महतो, रंजन कुमार, मछिया देवी और मंजू देवी पहुंच कर गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। उसी शाम करीब 8 बजे उनके पति आरोपितों के घर के सामने सड़क पर निकले। सभी ने मिल कर खंती, लोहे के रॉड फट्टे से लैस होकर उन्हें घेर लिया। इसी बीच नगीना देवी गांव के अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचीं। लेकिन, सभी ने मिल कर उनके पति को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर स्थिति के कारण एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं उनकी मौत हो गई।



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