लालू प्रसाद की 15 संपत्तियां जब्त कर सकती है आइटी, बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाने का सपना भी रह जायेगा अधूरा

पटना : राजद प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. चारा घोटाला केस की सुनवाई में रांची का चक्कर, रेलवे मंत्री के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग करने के मामले में सीबीआइ की जांच पहले से झेल रहे लालू प्रसाद पर अब आयकर विभाग भी शिकंजा कसने जा रहा है. आयकर विभाग बेनामी संपत्ति एक्ट के अंतर्गत लालू प्रसाद की अवैध संपत्ति को जब्त करने जा रहा है.
फिलहाल लालू के 9 प्लॉट व 6 फ्लैट जब्त करने की तैयारी है. राज्य का यह पहला मामला होगा, जब बेनामी संपत्ति एक्ट में इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है. साथ ही देश में किसी राजनेता के खिलाफ होने जा रही इतनी बड़ी कार्रवाई का भी यह पहला मामला है. आयकर विभाग ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक इस आदेश की कॉपी लालू परिवार को रिसीव भी करवा दी गयी है.  इसके बाद अब दो-तीन दिनों में जब्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है.
जब्त होने वाली संपत्ति में मुख्य रूप से पटना स्थित सगुना मोड़ के करीब की जमीन भी (जिस पर राज्य का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला था) है. मॉल वाली जमीन के साथ आठ प्लॉट और छह फ्लैट जब्त होने जा रहे हैं. आयकर िवभाग लालू को 90 िदन तक की मोहलत दे सकता है, िजसमें उन्हें यह सािबत करना होगा िक उनकी संपत्ति बेनामी या अवैध नहीं है. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो संपत्ति जब्त कर ली जायेगी.
आने वाले समय में अन्य संपत्ति भी होगी सीज
सूत्रों के अनुसार लालू परिवार के खिलाफ आयकर विभाग बड़े स्तर पर अभियान चलाकर तमाम बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने जा रहा है.
फिलहाल पहली किस्त में नौ प्लॉट और छह फ्लैट समेत कुछ अन्य संपत्ति जब्त होने जा रही है, लेकिन आने वाले समय में पटना में मौजूद इनकी अन्य संपत्ति भी जब्त होगी. इसकी खोजबीन भी तकरीबन पूरी हो गयी है और इन बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी नोटिस जारी होने जा रहा है. प्राप्त सूचना के अनुसार पटना और इसके आसपास के इलाकों में लालू प्रसाद के परिवार और करीबियों के खिलाफ दर्जनों जमीन के प्लॉट मौजूद हैं.
सगुना मोड़ में बन रहे सबसे बड़े मॉल की जमीन, फ्लैट समेत अन्य संपत्ति होगी जब्त
यहां-यहां मौजूद फ्लैट
लालू प्रसाद की कंपनी ‘लारा प्रोजेक्ट एलएलटी’ के नाम से फुलवारीशरीफ अंचल क्षेत्र के जलालपुर मौजा में सबसे ज्यादा सात प्लॉट हैं. इनकी खाता संख्या 90, तौजी संख्या- 5519 और प्लॉट संख्या 49, 54, 55 और 56 है. प्लॉट संख्या 55 और 56 में 27.75 डिसमिल के चार प्लॉट हैं. जबकि 54 नंबर प्लॉट 23.75 डिसमिल का और अन्य सभी प्लॉट 27.75 डिसमिल के हैं. ये सभी प्लॉट एक ही स्थान पर हैं और इन सभी को मिला कर ही राज्य का सबसे बड़ा मॉल बनाने की तैयारी चल रही थी.
इसका कुल रकबा करीब 162.50 डिसमिल या यह करीब 55 कट्ठा के आसपास आता है. इसके अलावा शहर के चितकोहरा मोहल्ले में खेसरा संख्या 437 और खाता संख्या 151 में 9.84 डिसिमल जमीन का प्लॉट तथा इसी के पास 553 खाता संख्या में 183 नंबर और 1161 नंबर प्लॉट हैं, जिनका रकबा 21.68 डिसमिल है. इसके अलावा गोला रोड में मौजूद एक अपार्टमेंट में छह फ्लैट भी सामने आये हैं, जो सीज होने जा रहे हैं.
कई प्लॉट और जायदाद रडार पर
हाल में लालू प्रसाद के तत्कालीन रेलवे मंत्री के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग करने का मामला सीबीआइ ने दर्ज किया था. इस दौरान तमाम नियमों को ताक पर रखकर रेलवे के रेल रत्न होटलों को बिनय कोचर और विजय कोचर को दे दिया था. इसके एवज में (तब, डीलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अब लारा प्रोजेक्ट एलएसटी कंपनी) तीन एकड़ जमीन घूस के रूप में ट्रांसफर की गयी थी. यह जमीन जिस कंपनी के नाम पर ट्रांसफर है, उसके वर्तमान निदेशक पूर्व सीएम राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव हैं. इस घोटाले के मामले की जांच सीबीआइ कर रही है. परंतु इस दलाली में आयी जमीन को बेनामी एक्ट के तहत आयकर विभाग जब्त करने जा रहा है. इसके अलावा इस तरह के अन्य प्लॉट और जायदाद आयकर के रडार पर है, जिन पर कार्रवाई होने जा रही है.

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