सुधार लें आदत, सड़क पर कचरा फेंके तो 2500 तक जुर्माना

मुजफ्फरपुर: सड़क पर जहां-तहां कूड़ा फेंकने की जिनकी आदत है वे इसे सुधार लें। अन्यथा, इसके लिए अब 50 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन ने जुर्माने की राशि तय कर ली है। 16 अगस्त को होनेवाली नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन ने इसके लिए बोर्ड की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के उपनियम का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर ली है। इसके तहत निगम प्रशासन शहर में प्रत्येक 200 मीटर पर कूड़ेदान लगाएगा। पुडिय़ा, पान या नाश्ता-खाना के पत्ते-कागज सड़क पर ही फेंक देने वालों पर नजर रखी जाएगी। सड़क पर कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर पहली बार 50 रुपए और उसके बाद 100 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसी तरह से होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, मिठाई से लेकर पान दुकान आदि हर तरह के प्रतिष्ठान के लिए अलग-अलग जुर्माने की राशिि तय की गई है। निगमकर्मी जगह-जगह जुर्माने की पर्ची लेकर तैनात रहेंगे। निगम प्रशासन इसका ठेका भी दे सकता है। आवासीय मकान, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और नर्सिंग होम तक को अपना कूड़ा अपने परिसर में कूड़ेदान में ही रखना होगा। कूड़े को पॉलीथीन में रखकर सड़क पर फेंकने की आदत अब छोड़नी होगी।

 




1000 रुपए प्रतिदिन : वाणिज्यिकसंस्थान या उद्योग का थोक मलबा सड़क पर फेंकने पर
2500रुपए : बगैरअनुमति लिए मेला, प्रदर्शनी, विवाह आदि समारोह का कचरा फेंकने पर।
1000 से 5000 तक : अस्पताल,नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर द्वारा जैव कचरा फेंकने पर
100से 200 तक : संरचनाके साथ या बगैर संरचना के फुटपाथी फेरी वाले
50से 100 तक : घरका कचरा या सड़क पर खाकर कूड़ा फेंकने पर
500से 1000 तक : खुलेमें कूड़ा जलाने वाले
500रुपए प्रतिदिन : मकानका मलबा तोड़कर फेंकने पर
1000 से 2500 तक : विवाहभवन, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी, मेला, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, वाणिज्यिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, पॉली क्लीनिक, दवाखाना, प्रयोगशाला, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम।
500से 1000 तक : ईटिंगपॉइंटस, कैफे, ढाबा, मिठाई दुकानें, कॉफी हाउस, मांस-मछली-पाॅल्ट्री की दुकानें, पान दुकान, कोचिंग कक्षाएं, पेट्रोल पंप, लघु कुटीर उद्योग इकाइयों का कचरा।

admin