muzaffapur:नवजात की हत्या के दोषी को उम्रकैद की हुई सजा

मुजफ्फरपुर :अहियापुरथाना क्षेत्र के शेखपुर जीरोमाइल में हुई दो माह के नवजात की हत्या के मामले में मंगलवार को सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना के दोसपुर गांव निवासी रामदरेश राय को आजीवन कारावास 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। एडीजे-8 आरपी सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 50 हजार रुपये नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2015 के 16 फरवरी का है। शेखपुर निवासी संतोष राय की पत्नी मधु देवी ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मधु ने सीतामढ़ी जिले के बथनाहा निवासी रामभगत राय, रामदरेश राय उर्फ टुन्ना राय, उसी जिले के डुमरा निवासी सुरेश राय मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना अंतर्गत टेंगराहा मलहटोली निवासी पवन राय को आरोपित किया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि उसकी ननद रिंकू देवी से उसका पति रामभगत राय मारपीट करता था। वह मायके शेखपुर चली आई थी। 16 फरवरी को सभी आरोपितों ने शेखपुर पहुंच कर उसके साथ मारपीट करने लगे। मधु अपने दो माह के नवजात प्रिंस को चौकी पर रख बीच-बचाव करने लगी तो आरोपित ने उस बच्चे को जमीन पर पटक दिया। एसकेएमसीएच पहुंचने पर उसकी मौत हो गई।

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